![]() |
| Information about the provisions of the model code of conduct given to printing press operators for the Lok Sabha elections 2024 |
जयपुर, 06 मार्च। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127- क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में बुधवार को बैठक का आयोजन हुआ। जिला परिषद में आयोजित बैठक में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलिमा तक्षक ने बताया कि कि बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी कमेटी के विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्प्लेट्स अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता नहीं लिखा हो।
पूरी खबर पढ़ें :- शहीद दिवस पर रखा गया 2 मिनट का सामूहिक मौन...
उन्होंने कहा कि प्रकाशक के पहचान की घोषणा मय दो पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा सत्यापित डुप्लीकेट प्रतियों में हो एवं दस्तावेज के मुद्रण पश्चात मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ उक्त घोषणा की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकार को भेजी जाए। आयोग के आदेशों का उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ संबधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रकाशक के पहचान की घोषणा मय दो पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा सत्यापित डुप्लीकेट प्रतियों में हो एवं दस्तावेज के मुद्रण पश्चात मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ उक्त घोषणा की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकार को भेजी जाए। आयोग के आदेशों का उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ संबधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

